Loan: घर खरीदने के लिए लोन पर मिलता है 2 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट, जाने पूरी डिटेल

Loan: घर खरीदने के लिए लोन पर मिलता है 2 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट, जाने पूरी डिटेल आपको बता दे की होम लोन लेना किसी के लिए भी कई बड़ा लोन माना जाता है। जिसका भार हर रोज बढता ही जाता है। ऐसे में यदि होम लोन पर कुछ लाभ होते हैं तो आपको इससे बेहतर क्या हो सकता है। क्या आपको पता है की कि होम लोन बहुत टैक्स बेनिफिट के साथ में आते हैं जो लोन लेने वाले शख्स की पूरी टैक्स देनदारी को कम करने में मदद होते हैं। यहां पर आपके लिए ध्यान रखने वाली बात है कि होम लोन पर दी गई मूल राशि और ब्याज, इनकम टैक्स अधिनियम की बहुत सारी धाराओं के द्वारा टैक्स की कटौती के लिए पात्र हैं
Loan: घर खरीदने के लिए लोन पर मिलता है 2 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट, जाने पूरी डिटेल

जाने सरकार क्यों देती है टैक्स बेनिफिट
आपको बत दे की 2020-21 में सरकार ने घोषणा की है कि होम लोन पर इनकम टैक्स की छूट की सभी पुराने एग्रीमेंट साल 2024 तक लागू रहेंगी। आपको बत दे की टैक्स बेनिफिट देकर सरकरा का लक्ष्य लोगों के लिए घर के स्वामित्व को और अधिक किफायती बनाना और घर की मांग को बढ़ावा देना है।आपको बत दे की जानकार के लिए आप होम लोन की मूल रकम और ब्याज की रकम दोनों पर टैक्स का दावा कर सकते हैं चलिए हम आपको इसकेर बारे मे पूरी जानकारी देते है ।
Loan: घर खरीदने के लिए लोन पर मिलता है 2 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट, जाने पूरी डिटेल

इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80सी के अनुसार कितने रुपये की कसोटी
आपको बता दे की इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80सी के द्वारा लोन लेने वाला शख्स 1.5 लाख रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। इसके साथ ही होम लोन के मूलधन के रिपेमेंट पर इस कटौती का दावा केवल तभी किया जा सकता है जब लोन लेने वाले व्यक्ति ने घर को खरीदने या फिर बनाने के लिए उद्देश्य से लोन लिया हो। इस कटौती का दावा दूसरे टैक्स बेनिफिट उकरणों जैसे पीएफ, एफडी, बीमा आदि के साथ किया जा सकता है।
आपको बत दे की इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80सी के द्वारा लोन लेने वाला शख्स 1.5 लाख रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं।इतना हिन नहीं होम लोन के मूलधन के रिपेमेंट पर इस कटौती का दावा केवल तभी किया जा सकता है जब लोन लेने वाले शख्स ने घर को खरीदने या फिर बनाने के लिए उद्देश्य से लोन लिया हो। इस कटौती का दावा दूसरे टैक्स बेनिफिट उकरणों जैसे पीएफ, एफडी, बीमा आदि के साथ किया जा सकता है।

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