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The Kerala Story Movie : द केरला स्टोरी’ पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार की खिंचाई देखे पुरी खबर

The Kerala Story Movie : द केरला स्टोरी' पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार की खिंचाई देखे पुरी खबर

The Kerala Story Movie : द केरला स्टोरी’ पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार की खिंचाई देखे पुरी खबर  पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा ‘केरल स्टोरी’ पर प्रतिबंध लगाने के लिए उच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय में खारिज कर दिया जब फिल्म देशव्यापी रिलीज हो रही है तो पश्चिम बंगाल सरकार को समस्या क्यों होनी चाहिए? साथ ही राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 17 मई बुधवार को तय की ।

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निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

फिल्म निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि फिल्म तमिलनाडु में भी नहीं दिखाई जा सकती । इसके जवाब में कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से भी जवाब मांगा । 5 मई को राष्ट्रव्यापी रिलीज़ हुई फिल्म “द स्टोरी ऑफ़ केरल” बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने इसे राज्य में प्रदर्शित होने से प्रतिबंधित कर दिया । फिल्म के निर्माता सनशाइन फिल्म्स और विपुल अमृतलाल शाह सोमवार (8 मई) को राज्य सरकार के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं कि फिल्म शांति को प्रभावित कर सकती है ।

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कोई भी देश किसी फिल्म को दिखाने से नहीं रोक सकता

निर्माताओं से प्राप्त याचिका में कहा गया था कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा प्रमाणित होने के बाद कोई भी देश किसी फिल्म को दिखाने से नहीं रोक सकता है । याचिका में 2011 और 2018 की फिल्मों “अर्पण” और “पद्मावत” के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी उल्लेख किया गया है । इन फैसलों के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खराब कानून और व्यवस्था के कारण कोई भी राज्य वीडियो निगरानी को रोक नहीं सकता है ।

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पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध

फिल्म निर्माताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को तुरंत हटाया जाना चाहिए । तमिलनाडु में भी थिएटर मालिक राजनीतिक फिल्में नहीं दिखाते हैं । राज्य सरकार को फिल्म की स्क्रीनिंग करनी चाहिए ।

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